इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा के खिलाफ सांसद अतुल गर्ग द्वारा दर्ज एफआईआर पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 41के तहत सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करने का निर्देश दिया है। यह मामला 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है, जिसमें डॉली शर्मा पर अपमान, षड्यंत्र और आईटी एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे।
कोर्ट ने अपनी खंडपीठ के आदेश में कहा कि एफआईआर में संज्ञेय अपराध का मामला बनता है, और ऐसे में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। याचिका में डॉली शर्मा ने इस एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
सात साल की सजा से कम के अपराध के आरोप के तहत अदालत ने पुलिस को सीआरपीसी की धारा 41 का पालन करने का निर्देश दिया, ताकि गिरफ्तारी के समय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन किया जा सके।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने दिया, जिससे डॉली शर्मा के लिए राहत नहीं मिल पाई और उनका मुकदमा जारी रहेगा।