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चौधरी अफसर

गाजियाबाद (अहमसत्ता) पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए, मसूरी थाना क्षेत्र के निगरावटी गांव निवासी गुलजार पुत्र इस्लाम की लगभग 2.33 करोड़ रुपये की अवैध चल-अचल संपत्ति को गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुर्क किया गया।गुलजार पर वर्ष 2011 से 2024 के बीच विभिन्न गंभीर अपराधों, जैसे अवैध हथियार रखना, फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करना, मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा डालना, और गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुल 8 मामले दर्ज हैं।

कुर्क की गई संपत्ति का विवरण
ग्राम निडौरी, परगना डासना:
खसरा नंबर 146क व 146ख, 273 वर्ग मीटर की भूमि। कीमत: 1 करोड़ रुपये।

ग्राम मसूरी, परगना डासना:
खसरा नंबर 372मि, 44 वर्ग मीटर का आवासीय खाली प्लॉट (प्लॉट नंबर 11)। कीमत: 25 लाख रुपये।

खसरा नंबर 372मि, 111.93 वर्ग मीटर का आवासीय खाली प्लॉट (प्लॉट नंबर 26)। कीमत: 90 लाख रुपये।

चल संपत्ति
स्विफ्ट एलएक्सआई कार (UP37 R 7536): 9 लाख रुपये।
मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस (UP14GE 8134): 1 लाख रुपये।

लाल रंग का ट्रैक्टर: 8 लाख रुपये।

कार्रवाई का आधार
गैंगस्टर अधिनियम के तहत थाना मसूरी में पंजीकृत मामले के क्रम में गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने न्यायालय के आदेश पर यह कुर्की की। यह कार्रवाई समाज में अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश देने और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से की गई है।

गुलजार की कुर्क की गई संपत्ति की कुल कीमत लगभग 2.33 करोड़ रुपये है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई भविष्य में ऐसे अपराधियों के लिए एक चेतावनी है।

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