धोखाधड़ी का आरोप: सत्येंद्र त्यागी का दावा है कि रेमो ने उनसे फिल्म के लिए पैसे लेकर एक साल में दोगुना करने का झांसा दिया था।
कोर्ट का आदेश: गाजियाबाद कोर्ट ने 13 नवंबर को रेमो डिसूजा को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है।
गाजियाबाद: बॉलीवुड के प्रसिद्ध कोरियोग्राफर और फिल्म निर्माता रेमो डिसूजा को गाजियाबाद की कोर्ट ने 13 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है। रेमो डिसूजा के खिलाफ गाजियाबाद के मोरटी के निवासी सत्येंद्र त्यागी ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। सत्येंद्र त्यागी का आरोप है कि रेमो ने उनसे फिल्म बनाने के लिए पैसे लिए और एक साल के भीतर पैसा दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन पैसे वापस नहीं किए।
एडवोकेट मोहनीश जयंत के अनुसार, यह मामला 2016 में थाना सिहानी गेट में दर्ज हुआ था। यह फिल्म “अमर मस्ट डाई” से जुड़ा है, जिसमें जरीन खान और राजीव खंडेलवाल ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं थीं। अब अदालत ने रेमो को व्यक्तिगत रूप से 13 नवंबर को उपस्थित होने का आदेश दिया है। अगर वे कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।