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रिपोर्ट- आरिफ चौधरी

नई दिल्ली (अहम सत्ता) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है. अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. हालांकि, उनके वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. उन्हें ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था.

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी थी. ईडी ने उन्हें जमानत दिए जाने का विरोध किया था. ईडी का कहना था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता. ईडी ने ये भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी.

कब तक रिहा होंगे केजरीवाल?

सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अभी केजरीवाल को तिहाड़ से बाहर आने में थोड़ा इंतजार करना होगा.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट का लिखित ऑर्डर अभी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भेजा जाएगा. राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत की शर्तें तय होंगी और बेल बॉन्ड भरना होगा.

इसके बाद ट्रायल कोर्ट रिलीज ऑर्डर तैयार करके तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजेगी. रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद ही केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे.

केजरीवाल के वकील ने बताया कि रोजाना जितने भी रिलीज ऑर्डर आते हैं, उसका निपटारा लगभग एक घंटे में हो जाता है.

कब तक बाहर रहेंगे केजरीवाल?

केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने 4 जून तक रिहा करने का अनुरोध किया था. हालांकि, कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा.

कितनी बड़ी राहत?

केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया था. अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. केजरीवाल तीन हफ्ते तक जेल से बाहर रहेंगे. इस दौरान केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं. दिल्ली की सात लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को वोटिंग होगी.

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