गाजियाबाद में सिपाही हत्या कांड: 23 आरोपी गैंगस्टर एक्ट में चढ़े पुलिस के हत्थे

Date: 2025-08-24
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गाजियाबाद, 24 अगस्त 2025। थाना मसूरी पुलिस ने ग्राम नाहल में हुई चर्चित सिपाही हत्या कांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। यह वही सनसनीखेज घटना है, जो 26 मई 2025 को हुई थी और जिसमें एक पुलिस सिपाही की हत्या कर दी गई थी। अब पुलिस ने न केवल चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है, बल्कि गिरोहबंद अपराध नियंत्रण अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) के तहत भी कार्रवाई शुरू कर दी है।

घटना का पृष्ठभूमि

26 मई 2025 को थाना मसूरी क्षेत्र के ग्राम नाहल में पुलिस सिपाही की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। घटना को लेकर थाना मसूरी पर मुकदमा संख्या 152/25 पंजीकृत किया गया था, जिसमें बीएनएस की विभिन्न धाराओं के साथ 7 सीएलए एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 23 अभियुक्तों व एक बाल अपचारी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय को भेजा।

अब, घटना में शामिल इन 23 अभियुक्तों के खिलाफ थाना मसूरी पर 24 अगस्त को मुकदमा संख्या 274/25 दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम लागू की गई है।

आरोपियों की पूरी लिस्ट

पुलिस ने जिन 23 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनके नाम और विवरण इस प्रकार हैं—

1. कादिर पुत्र खुशेंद उर्फ खुर्शीद, ग्राम नाहल, उम्र 24 वर्ष
2. अब्दुल सलाम पुत्र अबरार, ग्राम नाहल, उम्र 25 वर्ष
3. अब्दुल खालिक पुत्र महमूव, ग्राम नाहल, उम्र 20 वर्ष
4. मुरसलीम पुत्र हसरत, ग्राम नाहल, उम्र 24 वर्ष
5. मुसाहिद पुत्र मेहराज, ग्राम नाहल, उम्र 21 वर्ष
6. नन्नू पुत्र इलियास, ग्राम नाहल, उम्र 40 वर्ष
7. दानिश पुत्र शमशाद, ग्राम नाहल, उम्र 21 वर्ष
8. इमरान पुत्र शमशाद, ग्राम नाहल, उम्र 30 वर्ष
9. महताब पुत्र शमशाद, ग्राम नाहल, उम्र 21 वर्ष
10. अब्दुल रहमान पुत्र मुजम्मिल, ग्राम नाहल, उम्र 30 वर्ष
11. हसीन पुत्र युनुस, ग्राम नाहल, उम्र 32 वर्ष
12. जावेद पुत्र शमशाद, ग्राम नाहल, उम्र 25 वर्ष
13. मुरसलीन पुत्र चाँव, ग्राम नाहल, उम्र 27 वर्ष
14. इनाम पुत्र शमशाद, ग्राम नाहल, उम्र 28 वर्ष
15. महताब पुत्र वहाब, ग्राम नाहल, उम्र 35 वर्ष
16. जावेद पुत्र अब्बास, ग्राम नाहल, उम्र 25 वर्ष
17. आबिव उर्फ बिलोरी पुत्र यामीन, ग्राम नाहल, उम्र 35 वर्ष
18. आमिर उर्फ मीर हसन पुत्र अहमद हसन, ग्राम नाहल, उम्र 40 वर्ष
19. महराज पुत्र जमशेद, ग्राम ढबारसी, उम्र 28 वर्ष
20. खुर्शेद पुत्र इंसाल्लाह, ग्राम नाहल, उम्र 55 वर्ष
21. राहत पुत्र अबरार, ग्राम नाहल, उम्र 40 वर्ष
22. साजिद पुत्र शाहिव, ग्राम नाहल, उम्र 30 वर्ष
23. कमरेआलम पुत्र बिलाल, ग्राम नाहल, उम्र 20 वर्ष

क्यों लगाया गया गैंगस्टर एक्ट?
पुलिस के मुताबिक, ये सभी अभियुक्त संगठित अपराध में लिप्त थे और घटना में सामूहिक रूप से सिपाही की हत्या की गई थी। इनके आपराधिक इतिहास और अपराध की प्रकृति को देखते हुए गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि यह कदम आरोपियों की अपराधी गतिविधियों को रोकने और उन पर सख्त कानूनी शिकंजा कसने के लिए उठाया गया है।

पुलिस की अगली रणनीति

गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इन आरोपियों की संपत्तियों की कुर्की, गैंग चार्ट तैयार करने और अन्य कानूनी कार्रवाई जल्द शुरू होगी। साथ ही, इन अपराधियों से जुड़े नेटवर्क को तोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

पुलिस का बयान:
"हम किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। कानून के मुताबिक सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि अपराधियों में भय का माहौल बने।"

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