बहराइच की अकेलवा मस्जिद को हटाने का नोटिस, सड़क चौड़ीकरण के बीच कोर्ट से मिला स्टे

Date: 2026-06-19
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उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सड़क चौड़ीकरण परियोजना को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। प्रशासन द्वारा वर्षों पुरानी अकेलवा मस्जिद को सड़क किनारे से हटाने के लिए नोटिस जारी किए जाने के बाद मामला अदालत तक पहुंच गया है.

प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण कार्य को सुचारु रूप से पूरा करने के लिए संबंधित भूमि को खाली कराना आवश्यक है। इसी क्रम में मस्जिद को हटाने संबंधी नोटिस जारी किया गया था.

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वहीं मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए अदालत में याचिका दायर की। कमेटी का तर्क है कि मस्जिद लंबे समय से वहां मौजूद है और ध्वस्तीकरण से पहले कानूनी प्रक्रियाओं का पूर्ण पालन किया जाना चाहिए.

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर स्टे आदेश जारी कर दिया है। इसके चलते प्रशासन की प्रस्तावित कार्रवाई अस्थायी रूप से रुक गई है.

स्थानीय स्तर पर यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ओर सड़क चौड़ीकरण को विकास और यातायात सुधार के लिए जरूरी बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर धार्मिक स्थल से जुड़े होने के कारण मामले को संवेदनशील माना जा रहा है.

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अब आगे की कार्रवाई अदालत के अंतिम निर्णय और दोनों पक्षों के प्रस्तुत तथ्यों पर निर्भर करेगी. फिलहाल सभी की नजरें आगामी सुनवाई पर टिकी हुई हैं.

प्रशासन और मस्जिद कमेटी दोनों पक्ष अदालत के समक्ष अपना-अपना पक्ष रखेंगे, जिसके बाद ही इस मामले की दिशा स्पष्ट हो सकेगी.

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