दिल्ली हाईकोर्ट से राघव चड्ढा को आंशिक राहत, 5 कथित मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश

Date: 2026-07-01
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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को एक मानहानि से जुड़े मामले में आंशिक राहत प्रदान की है। अदालत ने सोशल मीडिया पर प्रकाशित 5 कथित मानहानिकारक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है.

हालांकि, अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि अन्य सोशल मीडिया पोस्ट और पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकार) से जुड़े व्यापक दावों पर फिलहाल कोई अंतरिम सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इन मुद्दों पर अंतिम निर्णय विस्तृत सुनवाई के बाद लिया जाएगा.

राघव चड्ढा की ओर से अदालत में दलील दी गई थी कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उन्हें तत्काल हटाया जाना चाहिए। सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर केवल 5 पोस्ट हटाने का निर्देश दिया.

वहीं, अन्य पोस्ट और व्यक्तित्व अधिकारों से जुड़े दावों पर अदालत ने तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.

यह फैसला सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा के अधिकार और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित सामग्री की कानूनी जिम्मेदारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के संदर्भ में भी अहम माना जा रहा है.

मामले की आगामी सुनवाई में अदालत दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद आगे का निर्णय करेगी.

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